बिहार आरटीपीएस पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

Rastriya Parivarik Labh Yojana Bihar | बिहार आरटीपीएस पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक ऐसी योजना है जो बिहार राज्य के उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनके परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी मुश्किल समय में खड़े हो सकें।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ

  • आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत परिवार को ₹20,000/- की एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। यह राशि परिवार के लिए एक बड़ी राहत होती है, खासकर जब परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है।
  • आत्मनिर्भरता: इस योजना के माध्यम से परिवार अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है।
  • आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक मृतक की पत्नी या आश्रित होना चाहिए।
  • मृतक व्यक्ति परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य (परिवार की आय का मुख्य स्रोत) होना चाहिए।
  • मृतक व्यक्ति का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहता हो।
  • मृत्यु के समय मृतक एवं आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आप इस योजना के लिए केवल ऑफलाइन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

  • ऑफलाइन आवेदन: बिहार में प्रखंड स्थित आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आप अपना आवेदन ऑफलाइन कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन होने के उपरांत कुल 5 चरण के माध्यम से आवेदन स्वीकृत के बाद भुगतान होता है

  • चरण 1: इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, मृतक व्यक्तियों के आश्रितों (आवेदकों) को निर्धारित प्रारूप में अपना विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन, आवश्यक अनुलग्नकों के साथ, ब्लॉक कार्यालय स्तर पर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होगा।
  • चरण 2: जमा करने पर, आवेदकों को आरटीपीएस काउंटर से एक पावती रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए रखा जाना चाहिए।
  • चरण 3: आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में आवेदकों को एस०एम०एस० या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
  • चरण 4: यदि स्वीकृत हो जाता है, तो स्वीकृति आदेश उसी आरटीपीएस काउंटर से एकत्र किया जा सकता है जहां आवेदन जमा किया गया था, पावती रसीद और एक वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर।
  • चरण 5: आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत आवेदक/आश्रित के बैंक खाता में योजना की राशि भेज दिया जाता है।
  • आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं मतदाता सूची
  • मृतक व्यक्ति का पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं मतदाता सूची
  • मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आश्रित का विवरण सहित शपथ पत्र
  • प्राथमिकी की प्रति (यदि लागू हो)
  • मृतक व्यक्ति की आयु का प्रमाण (मतदाता सूची अथवा आधार कार्ड)
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड/ BPL सूची
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पता का प्रमाण
  • बैंक पासबुक/बैंक खाता विवरण
  • अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज

आवेदन की स्थिति की जांच:

आप बिहार आरटीपीएस पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना PDF | Rashtriya Parivarik Labh Yojna format | National Family Benefit Scheme- Bihar Format PDF

  • योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करके परिवार के तत्काल आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

  • इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

इस योजना के लिए वे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जो बिहार राज्य के निवासी हैं और मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्य या आश्रित हैं।

  • इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

इस योजना के तहत ₹20,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

आवेदन के लिए उपरोक्त सूची में दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आप ऑनलाइन या स्थानीय जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदन फॉर्म कहां से प्राप्त करें?

आवेदन फॉर्म स्थानीय जन सेवा केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

  • यदि मेरा आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आपका आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो आप संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और अस्वीकृति के कारणों को जान सकते हैं।

  • यदि मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक थी तो क्या वित्तीय सहायता का दावा किया जा सकता है?

नहीं, यदि मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक थी तो वित्तीय सहायता का दावा नहीं किया जा सकता है।

  • यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो क्या होगा?

यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको निर्धारित राशि का भुगतान आपके बैंक खाते में किया जाएगा।

  • मुझे मेरे आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में कैसे सूचित किया जाएगा?

आपको आपके आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

  • क्या यह योजना पूरी तरह से बिहार राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है?

हां, यह योजना पूरी तरह से बिहार राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

  • यदि परिवार BPL सूची में सूचीबद्ध नहीं है तो क्या परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं, यदि परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में सूचीबद्ध नहीं है तो वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी विशिष्ट जानकारी के लिए कृपया संबंधित विभाग से संपर्क करें।

आप बिहार आरटीपीएस पोर्टल पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए उपयोगी होगी।

हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको बिहार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑफलाइन आवेदन करने में मदद मिलेगी। ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से अपने प्रखंड में स्थित RTPS Counter पर आवेदन जमा कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो बेझिझक हमें ईमेल के माध्यम bihar.rtps.com@gmail.com पूछें। हमारी टीम आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार है।

क्या आपके घर में ऐसा कोई आश्रित है जिसे इस लाभ की जरुरत है  या पथ है और उसने अब तक अपना आवेदन नहीं किया है? ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करके आज ही अपना आवेदन जमा करें और सरकार के इस योजना का लाभ उठाएं। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो हमसे संपर्क करें।